Rajasthan RTE Admission 2026 राजस्थान आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म शुरू

Rajasthan RTE Admission 2026: राजस्थान के गैर सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं राजस्थान में आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क एडमिशन फॉर्म 20 फरवरी 2026 से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 रखी गई है राजस्थान आरटीई एडमिशन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी अभिभावक स्वयं आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

राजस्थान आरटीई एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक चलेंगे इसके बाद 6 मार्च 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी लॉटरी परिणाम घोषित होने के बाद अभिभावक 6 मार्च से लेकर 11 मार्च 2026 तक विद्यालय चयन क्रम में संशोधन कर सकेंगे फिर स्कूलों में प्रथम चरण में सीटों का आवंटन 13 मार्च 2026 को किया जाएगा इसके बाद अभिभावक को 13 मार्च से लेकर 21 मार्च 2026 तक संबंधित विद्यालय में दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा इसके बाद द्वितीय चरण की सीट आवंटन 27 मार्च 2026 को किया जाएगा फिर स्कूलों में दस्तावेज सत्यापन 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2026 तक होगा।

Overview Table

विभाग का नामप्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान
योजना का नामआरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 2026-27
लागू अधिनियमनिःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
आरक्षित सीटेंनिजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें
प्रवेश कक्षाएंप्री प्राइमरी 3+, प्री प्राइमरी 4+, प्री प्राइमरी 5+, कक्षा प्रथम
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन अवधि20 फरवरी 2026 से 10 मार्च 2026
लॉटरी तिथि6 मार्च 2026
प्रथम चरण आवंटन13 मार्च 2026
द्वितीय चरण आवंटन27 मार्च 2026
तृतीय चरण आवंटन13 अप्रैल 2026 (आवश्यकता होने पर)
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राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार राजस्थान 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की प्रवेश स्तर कक्षाओं में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं पहले यह व्यवस्था कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा के लिए थी लेकिन अब राज्य सरकार की योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जा रहा है।

आरटीई अधिनियम के तहत प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं कक्षा-1 में प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25% तक सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी राजस्थान में आरटीई के अंतर्गत लगभग 40,000 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संचालित हैं अभिभावक अपने निवास क्षेत्र (ग्राम पंचायत या शहरी निकाय) के अंतर्गत आने वाले अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं ध्यान रहे कि आवेदन केवल उसी क्षेत्र के विद्यालयों में किया जा सकता जाएगा जहां बच्चा निवास करता है।

आरटीई के तहत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है इसके लिए अभिभावक 20 फरवरी से लेकर शुरू होंगे 2026 तक संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी द्वारा मेरिट लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी और सीटों का आवंटन 13 मार्च 2026 को होगा अभ्यर्थी राजस्थान आरटीई एडमिशन 2026 की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं।

Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियां)

क्र. सं. विवरण / गतिविधि टाइमफ्रेम दायित्व निर्धारण
1 विज्ञापन जारी करना दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद निदेशालय व संबंधित निजी विद्यालय
2 विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 17 फरवरी 2026 तक संबंधित विद्यालय
3 ऑनलाइन आवेदन व दस्तावेज अपलोड 20 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 तक संबंधित अभिभावक
4 ऑनलाइन लॉटरी द्वारा वरीयता क्रम निर्धारण 6 मार्च 2026 राज्य स्तर पर एनआईसी
5 विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन (Choice Filling) 6 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक अभिभावक
6 प्रथम चरण आवंटन (राजकीय/गैर-राजकीय विद्यालय) 13 मार्च 2026 राज्य स्तर पर एनआईसी
7 दस्तावेज सत्यापन (प्रथम चरण) 13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक गैर-राजकीय विद्यालय
8 प्रथम चरण से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक
9 द्वितीय चरण आवंटन 27 मार्च 2026 राज्य स्तर पर एनआईसी
10 दस्तावेज सत्यापन (द्वितीय चरण) 27 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक गैर-राजकीय विद्यालय
11 द्वितीय चरण परिवेदनाओं का निस्तारण 27 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक
12 शेष रिक्त सीटों पर आवंटन (तृतीय चरण आवश्यक होने पर) 13 अप्रैल 2026 राज्य स्तर पर एनआईसी
13 दस्तावेज सत्यापन (तृतीय चरण) 13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक गैर-राजकीय विद्यालय
14 तृतीय चरण परिवेदनाओं का निस्तारण 13 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक

Age Limit Details (आयु सीमा)

क्र.सं. कक्षा का नाम प्रवेश हेतु आयु
1 Pre Primary 3+ (PP.3+) 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 4 वर्ष तक
2 Pre Primary 4+ (PP.4+) 4 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 5 वर्ष तक
3 Pre Primary 5+ (PP.5+) 5 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 6 वर्ष तक
4 First 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष तक

Required Documents

  • बच्चों की आयु के लिए जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या आंगनबाड़ी अभिलेख।
  • बालक/ अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र।
  • दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ चाहता है।

How to Apply Rajasthan RTE Admission 2026

  • अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के गैर सरकारी या प्राइवेट विद्यालयों में निशुल्क सीट्स पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकता है।
  • अभिभावक स्वयं अथवा अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर प्राइवेट स्कूल व पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  • अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले राजस्थान आरटीई एडमिशन 2026 के ऑफिशल नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है एवं अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी है।
  • इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है।
  • अभ्यर्थी को अपने आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर की सहायता से एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करना है।
  • अभ्यर्थी को आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है और सभी जरूरी दस्तावेज, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो एवं सिग्नेचर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने हैं।
  • अभिभावक अपने गांव या परिक्षेत्र की अधिकतम पांच इच्छित विद्यालयों का विकल्प वरीयता अनुसार भर सकता है।
  • सभी जानकारी सही से भरकर आवेदन फॉर्म सबमिट करें एवं प्रिंटआउट संभाल कर सुरक्षित रखें।

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Start Rajasthan RTE Admission 2026 Form20 February 2026
Last Date Online Application Form10 March 2026
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